प्राक्कथन
कर्मचारी राज्य बीमा योजना
प्रदेश
में कर्मचारी राज्य बीमा योजना 41
जनपदों में संचालित है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम-1948 से
आच्छादित इकाईयों में काम करने वाले बीमांकित श्रमिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों
को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए प्रदेश में वर्तमान में 16
कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय क्रियाशील हैं, जिनमें
से नोएडा स्थित एक चिकित्सालय को माडल चिकित्सालय के रूप में तथा 05
चिकित्सालयों जाजमऊ (कानपुर), लखनऊ,
साहिबाबाद
(गाजियाबाद) वाराणसी तथा बरेली को कर्मचारी
राज्य बीमा निगम नई दिल्ली द्वारा संचालित किया जा रहा
है। कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय पाण्डुनगर (कानपुर), सर्वोदयनगर
(कानपुर), आजादनगर (कानपुर),
किदवईनगर
(कानपुर), नैनी (प्रयागराज),
पिपरी
(सोनभद्र), आगरा,
अलीगढ़,
सहारनपुर
व मोदीनगर (गाजियाबाद) को राज्य सरकार द्वारा श्रम विभाग के अधीन कर्मचारी राज्य
बीमा योजनान्तर्गत संचालित किया जा रहा है।
इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में 94
एलोपैथिक, 11 आयुर्वेदिक एवं 11
होम्योपैथिक औषधालय संचालित किए जा रहे हैं, जिनके
माध्यम से बीमांकित कामगारों एवं उनके आश्रितजनों को प्राथमिक चिकित्सा देखरेख की
सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के लिए सम्पूर्ण धनराशि की व्यवस्था बजट
के माध्यम से प्रदेश सरकार द्वारा की जाती है, जिसके
सापेक्ष हुए व्यय के 7/8
भाग की प्रतिपूर्ति कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा निर्धारित मानक तक राज्य
सरकार को की जाती है।
कर्मचारी राज्य बीमा योजना,
श्रम चिकित्सा सेवा का संक्षिप्त परिचय
भूमिका
कर्मचारी
राज्य बीमा अधिनियम 1948 के
अधीन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का उत्तर प्रदेश में 24
फरवरी,1952 को तत्कालीन
प्रधानमंत्री पं0 जवाहर लाल नेहरू के
करकमलों द्वारा कानपुर में शुभारम्भ हुआ था। यह योजना कम से कम 10
कर्मचारी कार्य करने वाले कारखानों/प्रतिष्ठानों में लागू है जिसके अन्तर्गत कामगारों
व उनके सेवा योजकों से अंशदान की कटौती कर धनराशि कर्मचारी राज्य बीमा निगम (भारत
सरकार) के खाते में जमा की जाती है। आच्छादित श्रमिकों के वेतन से 0.75
प्रतिशत प्रतिमाह की दर से तथा सेवा योजक से आच्छादित श्रमिकों के वेतन का 3.25
प्रतिशत् कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान कर्मचारी राज्य बीमा निगम भारत सरकार के खाते
में जमा किया जाता है।
मूलभूत उददेश्य व लाभ
योजना
का मूल उद्देश्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लगे हुए कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य
बीमा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित कामगारों एवं उनके परिवार के सदस्यों को योजना
में हितलाभ प्रदान करना है।
योजना
के हितलाभ निम्नलिखित हैः-
1. चिकित्सा हितलाभ (राज्य सरकार द्वारा)
बीमांकित व्यक्तियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को सम्पूर्ण चिकित्सा देखरेख सहित सभी सुविधायें।
2. बीमारी हितलाभ (निगम द्वारा)
बीमारी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति को, जबकि उसे चिकित्सा और परिचर्या की जरूरत होती है और चिकित्सा आधार पर अपने कार्य से अनुपस्थित रहना आवश्यक होता है, नकद बीमारी हितलाभ देय है।
3. प्रसूति हितलाभ (निगम द्वारा)
दो बच्चों के प्रसव के मामले में 26 सप्ताह तक, गर्भपात में 06 सप्ताह, प्रसव गर्भपात की वजह से अस्वस्थता पर चिकित्सा परामर्श में 01 माह का प्रसूति हितलाभ देय है।
4. अपंगता हितलाभ (निगम द्वारा)
रोजगार चोट के दौरान स्थाई अथवा अस्थाई अपंगता की स्थिअित में नकद रूप में।
5. आश्रित हितलाभ (निगम द्वारा)
रोजगार चोट की वजह से बीमित की मृत्यु होने पर आश्रितजन को नकद हितलाभ।
6. अंत्येष्टि व्यय (निगम द्वारा)
बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर अंत्येष्टि व्यय के रूप में एकमुश्त राशि का भुगतान।
चिकित्सा हितलाभ की सुविधा प्रदेश सरकार के माध्यम् से उपलब्ध करायी जाती है तथा अन्य उल्लिखित हितलाभ कर्मचारी राज्य बीमा निगम अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम् से उपलब्ध कराती है। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 2868729 बीमांकित व्यक्तियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। चिकित्सा सुविधा में सुधार एवं विस्तार के उद्देश्य से जून 1985 में प्रदेश सरकार द्वारा श्रम विभाग के अधीन एक पृथक निदेशालय की कानपुर में स्थापना की गई। तब से चिकित्सा सुविधा इसी विभाग द्वारा प्रदान की जा रही है। जून 1985 से पूर्व चिकित्सा सुविधा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदान की जाती थी।
बीमांकित रोगियों एवं उनके आश्रितों को आपात स्थिति में चिकित्सालय पहुँचाने के लिए एम्बुलेन्स उपलब्ध हैं।
चिकित्सा उपचार सुविधायें
1. चल औषधालय द्वारा चिकित्सा देखरेख
2. निवास स्थान पर उपचार की सुविधा
3. विशिष्ट चिकित्सा परामर्श
4. एक्सरे एवं पैथालाजी जॉंच
5. घातक रोगी के प्रति प्रतिरक्षण टीके की व्यवस्था
6. अन्तः रोगी सुविधायें
7. औषधियॉं, मरहम - पटटी एवं कृत्रिम अंगों की आपूर्ति
8. प्रसव से पूर्व, प्रसव पश्चात सेवायें
9. आवश्यक चिकित्सा प्रमाणीकरण
10. अतिविशिष्ट चिकित्सा उपचार
11. बीमितों एवं आश्रितों द्वारा किये गये चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति
1. कानपुर
2. लखनऊ
3. आगरा
4. वाराणसी
5. इलाहाबाद
6. गाजियाबाद
7. बरेली
8. सहारनपुर
प्रत्येक क्षेत्र का प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को बनाया गया है, जो अपने क्षेत्रों के औषधालयों एवं चिकित्सालयों का समय≤ पर निरीक्षण/मार्गदर्शन करता है।
इस योजना के लिए सम्पूर्ण धनराशि की व्यवस्था बजट के माध्यम् से प्रदेश सरकार करती है, जिसके सापेक्ष वर्ष दौरान किए गए व्यय के 7/8 भाग की प्रतिपूर्ति कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा निर्धारित मानक तक राज्य सरकार को की जाती है।
वर्तमान में कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न व्ययों की प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा रूपया 3000/- प्रति बीमांकित प्रति वर्ष निर्धारित है।
कर्मचारी राज्य बीमा योजना निदेशालय स्तर पर योजना के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु विभागीय समीक्षा सम्बन्धी प्रपत्रों को कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है तथा संगठन के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन, भत्तों तथा पेंशन और अधिष्ठान सम्बन्धी विवरण कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विकसित साफ्टवेयर पर कार्य किया जा रहा है। चिकित्सालयों/औषधालयों में कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली द्वारा पंचदीप प्रोजेक्ट के अन्तर्गत कम्प्यूटर की स्थापना की गई है। निदेशालय स्तर पर उपचार किये गये बीमांकितों जिसमें अन्तरंग रोगियों/वाह्य रोगियों से सम्बन्धित सूचना एवं औषधियों की उपलब्धता से सम्बन्धित सूचना की समीक्षा कम्प्यूटर पर स्थापित डाटा बेस के माध्यम से नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। विभागीय कार्यवाही/निरीक्षण यथा लक्ष्यों एवं उद्देश्यों, कार्यरत कार्मिकों की संख्या/विवरण वार्षिक बजट एवं प्रासंगिक शासनादेशों का डाटाबेस विकसित किये जा चुके है तथा योजना के अन्तर्गत संचालित चिकित्सालयों तथा औषधालयों में कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली द्वारा विकसित डाटाबेस/साफ्टवेयर पर नियमित रूप से कार्य किया जा रहा है। समस्त सामग्री की आनलाईन खरीदारी हेतु जेम पोर्टल/ई-टेण्डरिंग हेतु पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली द्वारा प्रोजेक्ट पंचदीप के अन्तर्गत योजना के सभी चिकित्सालयों/औषधालयों में धनवन्तरी माडयूल लागू है। जिसके माध्यम से आनलाईन मरीजों का रजिस्ट्रेशन, रिफरल व दवा वितरण का कार्य किया जा रहा है। चिकित्सालयों/औषधालयों व योजना से जुडे़ कार्यालयों में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सहयोग से नये 410 एचपी कम्प्यूटर्स की स्थापना की गयी है।
- कर्मचारी राज्य बीमा योजना विभाग में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 204 चिकित्सा अधिकारियों की नयी नियुक्तियॉं की गयी।
- बीमित कामगारों एवं उनके परिजनों के इलाज पर हुई व्यय धनराशि के रूपया 20.74 करोड़ के 8070 प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान कर्मचारी राज्य बीमा निगम के माध्यम से बीमितों के खाते में कराया गया।
- 34
गैर कार्यान्वित जनपदों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना का प्रसार किए जाने के लिए
कर्मचारी राज्य बीमा निगम को निगम के माध्यम से जिलों में कार्यरत प्राईवेट
चिकित्सक, केमिस्ट,
डायग्नोस्टिक केन्द्रों द्वारा टाईअप से आगामी तीन वर्षों तक
शत-प्रतिशत व्यय वहन करने, गैर कार्यान्वित 18 स्थानों पर
डिस्पेन्सरी कम ब्रान्च आफिस खोलने की सहमति प्रदान की गयी।
- जर्जर एवं विवादग्रस्त 7
कर्मचारी राज्य बीमा औषधालयों को नए किराये के भवनों में स्थापित किया गया।
- कर्मचारी राज्य बीमा
अस्पतालों तथा औषधालयों में साधारण ग्रेड चिकित्साधिकारियों एवं विशेषज्ञों के
रिक्त पदों को सेवानिवृत्त चिकित्साधिकारियों, विशेषज्ञ
चिकित्साधिकारियों की पुनर्नियुक्ति से भरे जाने का निर्णय लिया गया,
जिसके
क्रम में 07 सेवानिवृत्त चिकित्सकों
की पुनर्नियुक्ति की गई।
वर्ष 2023-24
- कर्मचारी राज्य बीमा योजना विभाग में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 27 चिकित्सा अधिकारियों की नयी नियुक्तियॉं की गयी।
- कर्मचारी राज्य बीमा
अस्पतालों तथा औषधालयों में साधारण ग्रेड चिकित्साधिकारियों एवं विशेषज्ञों के
रिक्त पदों को सेवानिवृत्त चिकित्साधिकारियों, विशेषज्ञ
चिकित्साधिकारियों की पुनर्नियुक्ति से भरे जाने के सम्बन्ध में 03
सेवानिवृत्त चिकित्सकों की पुनर्नियुक्ति की गई।
- बीमित कामगारों एवं उनके परिजनों के इलाज पर व्यय धनराशि रूपया 7.78 करोड़ के 2951 प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान कर्मचारी राज्य बीमा निगम के माध्यम से बीमितों के खाते में कराया गया।
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम
की प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार दिनांक 01.11.2023 के अनुसार 13 जनपद (ललितपुर,
कुशीनगर,
कौशाम्बी,
बदायूं,
सुल्तानपुर,
देवरिया,
बलिया,
जौनपुर,
आजमगढ़,
बागपत,
चित्रकूट,
सम्भल
एवं अयोध्या) तथा दिनांक 01.12.2023 के अनुसार 03 जनपद (एटा,
लखीमपुर
एवं बलरामपुर) को योजना की व्याप्ति में लाया गया है।
- कन्नौज एवं फतेहपुर में
कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय निर्माण के लिए जिलाधिकारी द्वारा प्रेषित भूमि के
प्रस्ताव को कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भारत
सरकार को भेजा गया।
- प्रदेश सरकार द्वारा
कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के माध्यम से
हाउसकीपिंग तथा सिक्योरिटी स्टाफ की तैनाती की सहमति दिनांक 10.08.2023
को
प्रदान की गयी।
वर्ष 2024-25 हेतु प्रस्तावित प्रमुख योजनाएं/कार्यक्रम
- बीमांकितों एवं उनके परिजनों की सेकेन्डरी केयर की कैशलेस आधारित सुविधा के लिए निजी अस्पतालों/डायग्नोस्टिक सेण्टर्स अनुबंधित कर सुविधा प्रदान करना।
- जीर्ण-शीर्ण भवनों में चल
रहे 32 कर्मचारी राज्य बीमा
औषधालयों को नए किराए के भवनों में स्थापित कराना।
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की भांति कर्मचारी राज्य बीमा योजना के चिकित्सकों की सेवानियमावली का गठन।
- कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों में विशेषज्ञों की तैनाती।
- लैब टेक्नीशियन एवं स्टाफ नर्स तथा समूह-घ के कार्मिकों की आउटसोर्सिंग से तैनाती।
- हाउसकीपिंग एवं सिक्योरिटी स्टाफ की आउटसोर्सिंग से तैनाती।
- प्रदेश के शिक्षा मित्रों,
नगर
निकाय, नगर पालिकाओं,
परिषदों,
नगर
निकाय के संविदात्मक एवं आकस्मिक कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के
दायरे में लाने के लिए अधिसूचना जारी कराना।
- कर्मचारी राज्य बीमा
चिकित्सालयों में सी0सी0टी0वी0
कैमरे की स्थापना।
- गजरौला,
फिरोजाबाद
एवं बुलन्दशहर जनपद में 30-30
बेड के कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय की स्थापना के लिए कर्मचारी राज्य बीमा
निगम, भारत सरकार को भूमि
चिहिंत कर उपलब्ध कराना।
- गोरखपुर
एवं मुरादाबाद में 100 -100 बेड चिकित्सालय के लिए
भूमि चिन्हित कर उपलब्ध कराना।
- फतेहपुर,
इग्लास-अलीगढ़,
टुण्डला-फिरोजाबाद,
रेनूसागर,
शक्तिनगर,
डाला
एवं ओबरा-सोनभद्र, बारा-प्रयागराज,
बाबतपुर-वाराणसी,
कन्नौज,
उरई-जालौन,
लखीमपुर-खीरी
तथा छजारसी, छलेरा,
दादरी,
कासना-नोएडा(गौतमबुद्धनगर)
नये एलोपैथिक औषधालयों हेतु भूमि चिन्हित कर उपलब्ध कराना।
- कानपुर देहात, हापुड़, अम्बेदकरनगर, औरैय्या, आजमगढ़, बागपत, बलरामपुर, चित्रकूट, एटा, फैजाबाद, जौनपुर, कासगंज, लखीमपुर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, ललितपुर, सुल्तानपुर, बलिया, हमीरपुर एवं महोबा में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा संचालित डीसीबीओ (डिस्पेंसरी कम ब्रांच आफिस) की स्थापना।
क्षेत्रीय स्तर पर
वर्तमान
में इस योजना के अन्तर्गत 08 क्षेत्रीय कार्यालय, 10 एलोपैथिक चिकित्सालय,
94 एलोपैथिक औषधालय,
11 आयुर्वेदिक
औषधालय एवं 11 होम्योपैथिक औषधालय संचालित है।
तालिका – क
कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम
चिकित्सा सेवाएं, उत्तर
प्रदेश के कार्य-कलापों
तथा कार्यक्रमों का विवरण
राजस्व लेखा
अनुदान संख्या-76 लेखाशीर्षक-2210 (धनराशि लाख रूपये में)
क्रमांक |
कार्यक्रम |
वास्तविक व्यय
|
आय-व्ययक अनुमान
|
पुनरीक्षित अनुमान
|
आय-व्ययक अनुमान
|
1 |
03-निर्देशन एवं प्रशासन |
755.67 |
1286.10 |
1122.76 |
1354.20 |
2 |
04-क्षेत्रीय
कार्यालय |
98.37 |
163.24 |
134.24 |
169.93 |
3 |
05-चिकित्सालय
|
6927.88 |
9327.95 |
7549.90 |
10410.01 |
4 |
06-औषधालय
|
9592.99 |
13230.41 |
10692.50 |
14409.61 |
5 |
800-अन्य व्यय
|
0.00 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
|
योग |
17374.91 |
24007.75 |
19499.45 |
26343.75 |
6 |
101-आयुर्वेद |
250.57 |
316.54 |
247.67 |
344.45 |
7 |
102-होम्योपैथ |
257.20 |
365.06 |
285.31 |
397.31 |
|
योग |
507.77 |
681.60 |
532.98 |
741.76 |
|
कुलयोग |
17882.68 |
24689.35 |
20032.43 |
27085.51 |
पूँजी लेखा
अनुदान संख्या-76
लेखाशीर्षक-4210
1 |
03-चिकित्सालय
|
19.99 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
2 |
04-औषधालय
|
5.00 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|
योग |
24.99 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
महायोग |
17907.67 |
24789.35 |
20132.43 |
27185.51 |
तालिका – ख
कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम
चिकित्सा सेवाएं, उत्तर
प्रदेश का उद्देश्यवार वर्गीकरण
राजस्व लेखा
अनुदान संख्या-76 लेखाशीर्षक-2210 (धनराशि लाख रूपये में)
क्रमांक |
कार्यक्रम |
वास्तविक व्यय 2022-23 |
आय-व्ययक अनुमान 2023-24 |
पुनरीक्षित अनुमान 2023-24 |
आय-व्ययक अनुमान 2024-25 |
1 |
01-वेतन |
9592.71 |
12840.01 |
9630.01 |
13273.70 |
2 |
02-मजदूरी |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
3 |
03-मंहगाई भत्ता |
3697.69 |
5778.00 |
4333.51 |
7300.54 |
4 |
04-यात्रा व्यय |
9.03 |
10.45 |
10.45 |
10.85 |
5 |
05-स्थानान्तरण
यात्रा व्यय |
9.76 |
6.60 |
6.60 |
6.60 |
6 |
06-अन्य भत्ता |
10.64 |
12.11 |
12.11 |
12.20 |
7 |
07-मानदेय |
1.21 |
1.35 |
1.35 |
1.35 |
8 |
08-कार्यालय व्यय
|
33.02 |
35.71 |
35.71 |
35.95 |
9 |
09-विद्युत देय |
403.62 |
573.00 |
573.00 |
599.50 |
10 |
10-जलकर/जलप्रभार |
1.59 |
3.00 |
3.00 |
3.07 |
11 |
11-लेखन सामग्री
एवं फार्मों की छपाई |
17.88 |
19.83 |
19.83 |
19.85 |
12 |
12-कार्यालय
फर्नीचर एवं उपकरण |
23.29 |
30.01 |
30.01 |
37.00 |
13 |
13-टेलीफोन पर व्यय
|
1.85 |
7.50 |
7.50 |
6.25 |
14 |
15-गाडि़यों का
अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद |
34.32 |
44.00 |
44.00 |
36.00 |
15 |
16-व्यवसायिक तथा
विशेष सेवाओं के लिए भुगतान |
10.22 |
13.75 |
13.75 |
17.25 |
16 |
17-किराया, उपशुल्क
एवं कर स्वामित्व |
18.00 |
42.00 |
42.00 |
40.00 |
17 |
19-विज्ञापन, बिक्री
और विख्यापन व्यय |
0.34 |
1.01 |
1.01 |
0.35 |
18 |
22-आतिथ्य व्यय/व्यय
विषयक भत्ता आदि |
0.41 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
19 |
29-अनुरक्षण |
8.98 |
11.00 |
11.00 |
12.00 |
20 |
38-अन्तरिम
सहायता |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
0.04 |
21 |
39-औषधि तथा रसायन
|
3019.52 |
3626.00 |
3626.00 |
4026.00 |
22 |
40-औषधालय संबंधी
आवश्यक सज्जा |
13.88 |
15.75 |
15.75 |
15.75 |
23 |
41-भोजन पर व्यय |
34.79 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
24 |
42-अन्य व्यय |
14.76 |
16.25 |
13.82 |
16.50 |
25 |
43-सामग्री एवं
सम्पूर्ति |
0.78 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
26 |
44-प्रशिक्षण हेतु
यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय |
0.34 |
1.75 |
1.75 |
1.75 |
27 |
45-अवकाश यात्रा
व्यय |
0.28 |
4.05 |
4.05 |
4.05 |
28 |
46-कमप्यूटर
हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय |
9.63 |
15.25 |
15.25 |
18.25 |
29 |
47-कमप्यूटर
अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय |
5.85 |
8.25 |
8.25 |
8.25 |
30 |
49-चिकित्सा व्यय
|
111.12 |
93.50 |
93.50 |
108.00 |
31 |
51-वर्दी व्यय |
0.26 |
0.90 |
0.90 |
0.80 |
32 |
52-पुनरीक्षित
वेतन का अवशेष(राजकीय) |
0.29 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
33 |
54-पेंशन अवशेषों
का भुगतान |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
34 |
55-मकान किराया
भत्ता |
422.82 |
916.00 |
916.00 |
861.60 |
35 |
56-नगर प्रतिकर
भत्ता |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36 |
57-प्रेक्टिस बन्दी
भत्ता |
373.57 |
480.00 |
480.00 |
530.00 |
37 |
58-आउट सोर्सिंग
सेवाओं हेतु भुगतान |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
38 |
59-एकमुश्त
नियोक्ता अंशदान/नियोक्ता एवं अभिदाता अंशदान पर ब्याज |
0.00 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
|
योग |
17882.68 |
24689.35 |
20032.43 |
27085.51 |
पूँजी लेखा
अनुदान संख्या-76 लेखाशीर्षक-4210 (धनराशि लाख रूपये में)
क्रमांक |
कार्यक्रम |
वास्तविक व्यय 2022-23 |
आय-व्ययक अनुमान 2023-24 |
पुनरीक्षित अनुमान 2023-24 |
आय-व्ययक अनुमान 2024-25 |
39 |
26-मशीनें एवं सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र |
24.99 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
योग |
24.99 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
कुलयोग |
17907.67 |
24789.35 |
20132.43 |
27185.51 |
तालिका – ग
वित्तीय
संसाधनों का श्रोत
अनुदान संख्या-76 (धनराशि
लाख रूपये में)
क्रमांक |
कार्यक्रम |
वास्तविक व्यय 2022-23 |
आय-व्ययक अनुमान 2023-24 |
पुनरीक्षित अनुमान 2023-24 |
आय-व्ययक अनुमान 2024-25 |
1 |
राजस्व लेखे
|
17882.68 |
24689.35 |
20032.43 |
27085.51 |
|
योग |
17882.68 |
24689.35 |
20032.43 |
27085.51 |
2 |
पूँजी लेखे
|
24.99 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
योग |
24.99 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
कुलयोग |
17907.67 |
24789.35 |
20132.43 |
27185.51 |
राजस्व प्राप्तियॉं
अनुदान संख्या-76 (धनराशि
लाख रूपये में)
क्रमांक |
कार्यक्रम |
वास्तविक व्यय 2022-23 |
आय-व्ययक अनुमान 2023-24 |
पुनरीक्षित अनुमान 2023-24 |
आय-व्ययक अनुमान 2024-25 |
1 |
0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
|
10571.99 |
21690.68 |
21690.68 |
23787.32 |
2 |
02-परिवार कल्याण परियोजना व्यय की पूर्ति हेतु राज्य बीमा निगम और इण्टरनेशनल आर्गेनाईजेशन से अग्रिम |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3 |
800-अन्य व्यय
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
योग |
10571.99 |
21690.68 |
21690.68 |
23787.32 |
विभागीय पदों का
विवरण
श्रेणी |
वर्ष |
||
2022-23 |
2023-24 |
2024-25 |
|
राजपत्रित |
531 |
531 |
531 |
अराजपत्रित |
2644 |
2644 |
2644 |
श्रेणीवार पदों का विवरण
श्रेणी |
वर्ष |
||
2022-23 |
2023-24 |
2024-25 |
|
क |
100 |
100 |
100 |
ख |
431 |
431 |
431 |
ग |
1399 |
1399 |
1399 |
घ |
1245 |
1245 |
1245 |
पद |
स्वीकृत |
कार्यरत |
रिक्त |
राजपत्रित |
531 |
398 |
133 |
अराजपत्रित |
2644 |
1353 |
1291 |
योग |
3175 |
1751 |
1424 |
क्रमांक |
वर्ष |
पोलियो |
डी0पी0 टी0 |
डी0टी0 |
टी0टी0 |
मिजिल्स |
विटामिन ए आयरन |
अभ्युक्ति |
1 |
2020-21 |
3863 |
3068 |
2861 |
3126 |
1624 |
10900 |
|
2 |
2021-22 |
4641 |
2933 |
418 |
2547 |
1181 |
9771 |
|
3 |
2022-23 |
3459 |
2115 |
620 |
1905 |
1223 |
3431 |
|
4 |
2023-24 |
2102 |
1308 |
385 |
1442 |
912 |
3440 |
दिसम्बर-23 तक |
परिवार कल्याण कार्यक्रम
क्रमांक |
वर्ष |
पुरूष नसबन्दी |
महिला नसबन्दी |
कापर टी |
एम0टी0 पी0 |
ओरल पिल्स |
निरोध |
अभ्युक्ति |
1 |
2020-21 |
10 |
272 |
711 |
313 |
5576 |
40256 |
|
2 |
2021-22 |
14 |
206 |
739 |
262 |
4833 |
41381 |
|
3 |
2022-23 |
3 |
176 |
658 |
197 |
3475 |
43745 |
|
4 |
2023-24 |
8 |
89 |
465 |
138 |
1995 |
32822 |
दिसम्बर-23 तक |
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